छत्तीसगढ़बालोद

साहेब तुसी ग्रेट हो..BALOD नगर पालिका में नियम-कायदे तार-तार: 28 जुलाई को ‘जून’ और 20 मई को ‘अप्रैल’ का थमाया वर्क ऑर्डर

साहेब तुसी ग्रेट हो..BALOD नगर पालिका में नियम-कायदे तार-तार: 28 जुलाई को ‘जून’ और 20 मई को ‘अप्रैल’ का थमाया वर्क ऑर्डर

सरकारी व्यवस्था में नौकरशाही की टाइम मशीन का गजब कारनामा देखने को मिला है। ‘साहेब’ के इस कारनामें को सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि आखिर BALOD नगर पालिका में कालचक्र को पीछे घुमाने की कौन-सी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है।

दरअसल, कार्यालय नगर पालिका परिषद बालोद द्वारा 20 मई 2026 की तारीख में एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश रायपुर की ठेकेदार एजेंसी ‘मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन’ के नाम भेजा गया है।

क्या है ‘अजूबा’ आदेश? आदेश में बड़े रौबदार अंदाज़ में लिखा है: अतः माह अप्रैल 2026 एवं मई 2026 के लिये प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त किया जाता है। स्वीकृत दर पर प्लेसमेंट श्रमिक उपलब्ध करावें।

अब जनाब, ज़रा गणित समझिए! ‘साहेब’ 20 मई को AC दफ्तर में बैठकर दस्तखत कर रहे हैं और फरमान सुना रहे हैं कि जो अप्रैल का महीना पहले खत्म हो चुका है, उसमें जाकर श्रमिक सप्लाई करो।

अब बेचारा ठेकेदार यह सोचकर परेशान है कि क्या वह अपने श्रमिको को 1 अप्रैल 2026 में वापस भेजे या ‘साहेब’ की इस अद्भुत लीला को नमन करे।

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