
दुर्ग संभाग के नगरीय निकायों में 6 साल के वित्तीय लेन-देन की होगी जांच: राज्य शासन ने नियुक्त की सीए फर्म, प्री और पोस्ट ऑडिट के आदेश जारी
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग संभाग के सभी नगरीय निकायों के इंटरनल ऑडिट के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है।
शासन द्वारा जारी आदेश के तहत जयपुर की चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म मेसर्स विनोद सिंघल एण्ड कंपनी एल.एल.पी. को संभाग के सभी नगरीय निकायों के अंकेक्षण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।
आदेश की सबसे अहम कड़ी यह है कि नियुक्त फर्म को न केवल वर्तमान लेन-देन का प्री-ऑडिट करना होगा, बल्कि 13 अक्टूबर 2020 से लेकर अंकेक्षण कार्य शुरू होने की तिथि तक के सभी भुगतानों और निर्माण कार्यों का पोस्ट-ऑडिट भी अनिवार्य रूप से करना होगा।
पिछले करीब छह वर्षों से लंबित रहे वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच होने से संभाग के निकायों में पूर्व में हुए खर्चों, निविदाओं और भुगतानों का लेखा-जोखा खंगाला जाएगा।


