छत्तीसगढ़बालोद

*बालोद नगर पालिका मे हर कार्य मे मनमानी के कारण पुरे प्रदेश मे सुर्खियों पर,,,, टेंडर प्रक्रिया का विवा के बाद अब भण्डार क्रय नियमों की अनदेखी का मामला फिर चर्चा मे*

बालोद – टेंडर मुक्त नगर पालिका बालोद: प्लेसमेंट के बाद अब छपाई कार्य में भी भंडार क्रय नियमों की हत्या, बिना प्रतिस्पर्धा के बह रही मलाई की गंगा!

इस बार मामला नगर पालिका के फ्लैक्स, बैनर और मुद्रण (छपाई) कार्य का है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्वीकृत दरों पर आज साल 2026 में भी बिना किसी नई निविदा प्रक्रिया के एक ही फर्म से लगातार काम कराया जा रहा है।

भंडार क्रय नियम के अनुसार, एकल निविदा के माध्यम से केवल तभी खरीदी की जा सकती है जब उस वस्तु की वार्षिक आवश्यकता ₹50,000 से अधिक न हो।

एकल बिल का भुगतान का देखिए , राशि ₹82,128 है। चूंकि ₹82,128 की राशि निर्धारित ₹50,000 की सीमा से कहीं अधिक है, इसलिए इस राशि का भुगतान एकल निविदा पद्धति से करना पूरी तरह से नियम-विरुद्ध है।

₹50,000 से ऊपर की राशि के लिए सीमित निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए थीं ताकि प्रतिस्पर्धी दरें मिल सकें। क्या इस ₹82,128 की खरीदी के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व विशेष अनुमति या वित्तीय स्वीकृति फाइल पर मौजूद है?

जिस अधिकारी ने इसे स्वीकृत किया, उनके पास एकल निविदा के तहत ₹50,000 से ऊपर की मंजूरी देने का अधिकार है?

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